मध्य प्रदेश ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ शुरू, प्रदेश के इन बच्चों को मिलेगा ₹4000 महीने, इस तरह मिलेगा लाभ

MP Mukhymantri Bal Aashirwad Yojana: मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार नई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना तो युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अब सरकार के द्वारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की जा चुकी है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इस योजना के तहत बच्चों को प्रत्येक महीने ₹4000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे वह अपने भरण पोषण और शिक्षा संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। हम आपको Bal Aashirwad Yojna के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।

बाल आशीर्वाद योजना के बारे में : –

बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सहायता प्राप्त कराना, योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही ले सकते हैं। जैसा कि बच्चों को अपनी शिक्षा की यात्रा को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है इसीलिए सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने ₹4000 तक की धनराशि इस CM Bal Aashirwad Yojna के तहत इन्हें प्रदान की जाती है।

Bal Aashirwad Yojna - The Refined Post Team

बाल आशीर्वाद योजना की पात्रता – Bal Aashirwad Yojna Patrata

बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने और आवेदन करने के लिए निम्न पात्रता बच्चों के पास होनी चाहिए –

  • बाल आशीर्वाद योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के बच्चे ले सकते हैं।
  • बाल आशीर्वाद योजना कल आप केवल उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने रिश्तेदार या किसी अन्य संरक्षक के पास है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

बाल आशीर्वाद योजना के लिए डाक्यूमेंट्स – Documents Bal Aashirwad Yojna

  • बच्चे का आधार कार्ड
  • माता-पिता मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो
  • बैंक खाता
  • बैंक खाता आईएफएससी कोड

Bal Aashirwad Yojna – बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कैसे करें ?

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई बाल आशीर्वाद योजना ( MP Bal Aashirwad Yojna ) का लाभ लेने के लिए बच्चों को या उनके संरक्षक को ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी संरक्षक बच्चों के फार्म को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर फार्म भर कर जमा कर सकते हैं। अगर फार्म आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध नहीं है तो आप इस स्थिति में अपने जिला तहसील के महिला और बाल विकास मंत्रालय विभाग के पास जाएं और वहां पर डायरेक्ट योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरे और उसे जमा करें।

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